हाईकोर्ट ने गवर्नर के आदेश को बरकरार रखा
बेंगलुरु, एजेंसियां। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर जमीन घोटाले से जुड़े मामले में केस चलेगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को यह आदेश दिया।
हाईकोर्ट ने कहा कि कर्नाटक के गवर्नर ने इस मामले में जांच के आदेश दिए थे। यह सही है, केस में जांच की जरूरत है।
सिद्धारमैया ने गवर्नर के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया।
राज्यपाल ने 17 अगस्त को दी थी केस चलाने की अनुमति
कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 17 अगस्त को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में केस चलाने की आधिकारिक अनुमति दी थी।
सिद्धारमैया पर मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) की जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप है।
सरकार ने राज्यपाल पर लगाया ये आरोप
26 जुलाई को राज्यपाल ने नोटिस जारी कर CM से 7 दिन में जवाब मांगा था। 1 अगस्त को कर्नाटक सरकार ने राज्यपाल को नोटिस वापस लेने की सलाह दी और उन पर संवैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया।
MUDA घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, साले और कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई है।
एक्टिविस्ट टी. जे. अब्राहम, प्रदीप और स्नेहमयी कृष्णा का आरोप है कि CM ने MUDA अधिकारियों के साथ मिलकर महंगी साइट्स को धोखाधड़ी से हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाए।
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