Monday, June 23, 2025

लैंड स्कैम के आरोपी अमित अग्रवाल को हाईकोर्ट से नहीं मिली बेल

रांची। लैंड स्कैम के आरोपी अमित अग्रवाल की जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।

शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करते हए बेल देने से इनकार कर दिया। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने सभी पक्षों की बहस और दलील सुनने के बाद 9 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अदालत ने अमित अग्रवाल को बेल देने से इंकार करते हुए उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अमित अग्रवाल की ओर से वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल और अधिवक्ता अभिषेक चौधरी और अभिषेक सिंह ने बहस की।

बता दें कि रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े इस केस में ED रांची के पूर्व उपायुक्त आईएएस छवि रंजन, चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान एवं मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

हाईकोर्ट से इस केस के अभियुक्त निलंबित आईएएस छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।

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