मेदिनीनगर। ठेकेदारों से लेवी वसूलने के मामले में नक्सली जोनल कमांडर लालू यादव उर्फ रौशन को कोर्ट ने सजा सुनाई है। लालू को 5 साल की जेल की सजा और एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
2016 में पांकी के तत्कालीन थाना प्रभारी ललित कुमार को सूचना मिली थी कि जेपीसी के नक्सली बीड़ी पत्ता ठेकेदार से लेवी वसूली के लिए आए हुए हैं। ये सभी पथराकला गांव की ओर हैं। पुलिस ने छापेमारी की और जेपीसी के कमांडर लालू यादव को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार नक्सली कमांडर के पास से हथियार और लेवी के पैसे बरामद किए गए थे। पूरे मामले में पांकी थाना में आईपीसी की धारा 384, 385, 307, 353, 34, 25 (1-ए), 26, 27, 35 आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई।
एफआईआर के बाद मामले का अनुसंधान सब इंस्पेक्टर महेंद्र हेंब्रम और नागेंद्र प्रसाद सिन्हा ने किया था। एक लंबे अरसे के बाद पलामू में किसी नक्सली को कोर्ट से सजा हुई है। जोनल कमांडर रैंक के किसी नक्सली को सजा दिलवाने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।
पलामू पुलिस लगातार नक्सली एवं अन्य घटनाओं के आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए अभियान चला रही है। लालू पलामू के पांकी थाना क्षेत्र के केकरगढ़ का रहने वाला है।
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