Kundan Pahan:
रांची। रांची सिविल कोर्ट ने सरेंडर के बाद जेल में बंद नक्सली कुंदन पाहन को पुलिस की टीम पर हमला करने के मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। सिविल कोर्ट के अपर न्याययुक्त संजीव झा की कोर्ट में सुनवाई हुई। कुंदन पाहन की ओर से अधिवक्ता ईश्वर दयाल ने पक्ष रखा।
24 अक्टूबर 2009 की है घटनाः
प्राथमिकी के मुताबिक पुलिस टीम पर जानलेवा हमले की यह घटना 24 अक्टूबर 2009 की है. पुलिस को सूचना मिली थी कि जोन्हा फॉल के पास उग्रवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले है, जिसके बाद मूरी ओपी और अनगड़ा थाना की पुलिस रेड करने पहुंची।
इसी दौरान पुलिस और नक्सली दोनों तरफ से फायरिंग हुई। जिसके बाद पुलिस ने मौके से विस्फोटक सामान और हथियार बरामद किया था। इस संबंध में रांची के अनगड़ा थाना में कुंदन पाहन समेत अन्य लोगों के विरुद्ध कांड संख्या 61/2009 दर्ज की गई थी।
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