जयपुर, एजेंसियां। कोटा पुलिस ने बुधवार सुबह कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए होली की गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के मुताबिक, कोचिंग एरिया में होली खेलने पर पाबंदी लगाई गई है।
हॉस्टल, पीजी, मैस, और रेस्टोरेंट्स में डीजे बजाने पर भी रोक होगी। यह कदम चैंपियन्स ट्रॉफी जश्न के दौरान कोटा में हुई हुड़दंग को देखते हुए उठाया गया है। यह गाइडलाइन होलिका दहन 13 मार्च और 14 मार्च दोनों दिन लागू रहेगी।
गाइडलाइन में प्रमुख निर्देश:
- हॉस्टल, पीजी, मैस, और रेस्टोरेंट्स में डीजे साउंड पर रोक।
- शराब पार्टी पर रोक, और नशे में पकड़े जाने पर संचालक की जिम्मेदारी।
- छत पर जाने और वहां कोई आयोजन करने पर पाबंदी।
- 14 मार्च को केमिकल रंगों का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित।
संचालकों को अपनी संस्थाओं में उपस्थित रहकर स्टूडेंट्स पर निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी।
हाल ही में 9 मार्च को कोटा में छात्रों द्वारा हुड़दंग मचाए जाने के बाद यह गाइडलाइन जारी की गई है। इस दौरान छात्रों ने शहर के कोरल पार्क एरिया में शोर मचाया और दुकानों में तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद कोटा की छवि और कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हैं।
हॉस्टल एसोसिएशन अध्यक्ष ने कहा:
कोरल पार्क हॉस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील अग्रवाल का कहना है कि पुलिस ने जो होली की गाइडलाइन जारी की है, उसकी पालन करने का सभी हॉस्टल संचालक पूरा प्रयास करेंगे। क्षेत्र के सभी हॉस्टल संचालकों को इसके बारे में जानकारी दे दी गई है।
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