कल शाम 5 बजे तक जॉइन नहीं किया तो राज्य सरकार कार्रवाई करे
नई दिल्ली, एजेंसियां। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप-मर्डर केस में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई।
CJI चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच के सामने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल और CBI की ओर से सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की।
सिब्बल ने कहा- डॉक्टरों के काम न करने से 23 लोगों की मौत हो गई है। CJI ने केस रिपोर्ट पर सवाल किए।
उन्होंने सिब्बल से पूछा- क्या कोलकाता पुलिस ने सुबह 8:30 बजे से रात 10:45 बजे तक की पूरी फुटेज सौंप दी है? उन्होंने कहा- हां।
CJI ने फिर कहा- लेकिन CBI तो कह रही है कि केवल 27 मिनट की वीडियो शेयर की गई। इस पर सिब्बल ने कहा- 8:30 से 10:45 तक जो सबूत जुटाए गए।
उसके वीडियो के कुछ हिस्से दिए गए हैं। कुछ तकनीकी गड़बड़ आई थी। हार्ड डिस्क भरी हुई थी जो पूरी दी जा चुकी है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी समय दर्ज नही
CBI के वकील ने कहा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में रिपोर्ट का समय नहीं बताया गया है। वीडियोग्राफी किसने की। कोई डिटेल नहीं है।
इस पर कोर्ट ने CBI से कहा कि वो 16 सितंबर को नई स्टेटस रिपोर्ट जमा करे। 17 सितंबर को हम फिर सुनवाई करेंगे।
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