कहा- प्रिंसिपल से पूछताछ नहीं हुई, उन्हें छुट्टी पर भेजो या हम ऑर्डर पास करें
कोलकाता, एजेंसियां। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को ट्रेनी डॉक्टर से रेप-मर्डर केस की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने जांच को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई।
चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने पूछा कि पुलिस ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष से अब तक पूछताछ क्यों नहीं की है।
जांच में कुछ चीजें मिसिंग
हाईकोर्ट ने कहा कि जांच में कुछ मिसिंग है। जब डॉ. संदीप घोष ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दिया था, तो उन्हें इस्तीफे के तुरंत बाद दूसरे मेडिकल कॉलेज में कैसे नियुक्त किया जा सकता है? उनसे सबसे पहले पूछताछ होनी चाहिए थी, जबकि ऐसा नहीं हुआ।
कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा कि संदीप घोष को लंबी छुट्टी पर भेजिए। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो हमें ऑर्डर पास करना पड़ेगा। उन्हें डॉक्टर की मौत से ज्यादा असर नहीं पड़ा है। उन्हें घर पर रहना चाहिए, कहीं काम करने की जरूरत नहीं है।
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