नई दिल्ली, एजेंसियां। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को जमानत नहीं मिली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार 12 जुलाई को बिभव को बेल देने से इनकार कर दिया। जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा कि आपको जमानत देने का कोई ग्राउंड नहीं बनता।
बिभव कुमार पर 13 मई को सीएम आवास पर AAP सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप है।
उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे जेल में हैं। दिल्ली की एक अदालत ने 7 जुलाई को बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 16 जुलाई तक बढ़ाई थी।
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