सेशन कोर्ट ने खारिज की थी याचिका
नई दिल्ली एजेंसियां। AAP सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट केस में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के PA बिभव कुमार ने सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद नियमित जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है।
बिभव की याचिका को तीस हजारी कोर्ट के जज गौरव गोयल ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने इस बात पर गौर किया था कि अगर बिभव को जमानत दी जाती है तो वे इस केस से जुड़े गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
मालीवाल ने लगाया है मारपीट का आरोप
मालीवाल ने आरोप लगाया था कि 13 मई को जब वे CM केजरीवाल के आवास पर गई थीं तब उनके साथ बिभव ने मारपीट की थी।
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