ED केस में पहले ही मिल चुकी है बेल
177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे
नई दिल्ली, एजेंसियां। दिल्ली शराब नीति केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को सशर्त जमानत मिल गई। हालांकि, कोर्ट ने CBI की गिरफ्तारी को नियमों के तहत बताया।
वे 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। CBI ने शराब नीति केस से जुड़े करप्शन केस में उन्हें 26 जून को अरेस्ट किया था। कोर्ट ने जमानत देने के लिए शर्ते लगाई हैं।
केजरीवाल की जमानत पर कोर्ट की 4 शर्तें
- अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे।
- केस से जुड़ी कोई सार्वजनिक चर्चा नहीं करेंगे।
- जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।
- जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे।
कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित
दिल्ली CM ने इस गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए जमानत याचिका लगाई थी। 5 सितंबर को पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
केजरीवाल के खिलाफ दो जांच एजेंसी (ED और CBI) ने केस दर्ज किया है। ED मामले में दिल्ली CM को सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिल चुकी है।
अगर आज CBI केस में केजरीवाल को जमानत मिल जाती है तो वह 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे।
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