रांची। हाईकोर्ट में रांची विश्वविद्यालय में नियमित प्रोफेसरों और सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए जेपीएससी से जवाब मांगा।
जेपीएससी की ओर से अदालत को बताया गया कि अध्यक्ष का पद खाली है। अभी तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। इस वजह से नियमित प्रोफेसरों और सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति नहीं की जा रही है।
21 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाईः
जेपीएससी ने नियुक्ति से जुड़े मामले में जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय देने का आग्रह किया। जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को निर्धारित की है।
मालूम हो कि याचिकाकर्ता अनिकेत ओहदार ने प्रोफेसरों और असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति नहीं होने से नियमों का उल्लंघन करके कांट्रेक्ट पर हो रही नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग करते हुए जनहित याचिका दाखिल की है।
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