बीटेक की छात्रा से दरिंदगी कर जिंदा जलाने वाले राहुल राज की फांसी की सजा बरकरार [The death sentence of Rahul Raj, who brutally tortured a B.Tech student and burnt her alive, remains intact]

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हाईकोर्ट में अपील खारिज

रांची। बीटेक की छात्रा से दुष्कर्म और फिर उसे जिंदा जला देने वाले राहुल राज को फांसी की सजा को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है।

कोर्ट ने राहुल की अपील वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने जेल में बंद राहुल को जमानत देने से भी इनकार कर दिया है। सोमवार को हाईकोर्ट ने उसकी अपील याचिका अर्जी खारिज कर दी है।

सीबीआई कोर्ट ने सुनाई थी फांसी की सजा

बता दें कि राहुल राज को रांची CBI की विशेष अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। इसके बाद खिलाफ राहुल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की बेंच में मामले की सुनवाई हो रही थी।

2016 में घटी थी घटना

यह घटना वर्ष 2016 में घटी थी। वारदात के बाद 3 वर्ष बाद CBI ने राहुल को गिरफ्तार कर लिया था।

रांची CBI की विशेष कोर्ट ने 20 दिसंबर 2019 को राहुल राज को दोषी करार दिया था और उसे फांसी की सजा सुनाई थी।

राहुल राज ने रांची के बूटी मोड़ इलाके में भाड़े के घर में रह रही बीटेक की एक छात्रा के साथ पहले दुष्कर्म किया था उसके बाद साक्ष्य मिटाने की नीयत से जिंदा जला दिया था।

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