Workers Rate increased:
रांची। झारखंड सरकार ने राज्य के असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को बड़ी राहत दी है। श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने अकुशल से अति कुशल श्रमिकों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी दरों में 15 से 23 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। नई दरें 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगी।
जारी अधिसूचना के अनुसार
जारी अधिसूचना के अनुसार, अब अकुशल श्रमिकों को ₹502, अर्द्धकुशल को ₹527, कुशल को ₹694 और अति कुशल श्रमिकों को ₹800 प्रतिदिन का भुगतान किया जाएगा। पिछले वर्ष (अक्टूबर 2024) इनकी दरें क्रमशः ₹487, ₹511, ₹674 और ₹777 थीं। इस प्रकार इस बार मजदूरी में ₹15, ₹16, ₹20 और ₹23 की वृद्धि की गई है।
श्रम विभाग ने बताया
श्रम विभाग ने बताया कि यह संशोधन जनवरी से जून 2025 तक के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के औसत बिंदु पर आधारित है। नई दरों में साप्ताहिक विश्राम दिवस का पारिश्रमिक भी शामिल है। इसके अलावा, अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि समान कार्य के लिए पुरुष और महिला श्रमिकों को समान वेतन दिया जाएगा।
राज्य सरकार ने मजदूरी निर्धारण को तीन श्रेणियों बांटा है
राज्य सरकार ने मजदूरी निर्धारण के लिए झारखंड को तीन श्रेणियों ‘A’, ‘B’ और ‘C’ में विभाजित किया है। यह दरें 90 अधिसूचित नियोजनों पर लागू होंगी, जिनमें 49 ‘क’ श्रेणी और 41 ‘ख’ श्रेणी के कार्य शामिल हैं।‘क’ श्रेणी में बांध, सड़क निर्माण, निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, सिक्योरिटी एजेंसी जैसे कार्य आते हैं, जबकि ‘ख’ श्रेणी में खादी ग्रामोद्योग, डेयरी, पोल्ट्री, सिलाई उद्योग और को-ऑपरेटिव सेक्टर शामिल हैं।
श्रम विभाग का कहना
श्रम विभाग का कहना है कि यह बढ़ोतरी बढ़ती महंगाई से राहत देने और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लाखों मजदूरों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। इससे राज्य के श्रमिक वर्ग की आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
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