रांची। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण के मतदान के लिए अधिसूचना जारी हो गयी है।
इसे लेकर सोमवार को रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने चुनाव कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि छठे चरण के लिए अधिसूचना जारी होते ही नामजदगी के पर्चे दाखिल किये जा सकेंगे।
अभ्यर्थी 6 मई तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। अगले दिन 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी।
इसके 2 दिन बाद यानी 9 मई तक अभ्यर्थी अपने नामांकन वापस ले सकेंगे। इसके साथ ही चुनावी मैदान में डटे उम्मीदवारों की फाइनल सूची जारी कर दी जाएगी, 25 मई को मतदान होगा और 4 जून को पंडरा बाजार समिति प्रांगण में मतगणना होगी।
यहां मिलेगा नामांकन प्रपत्र
डीसी ने बताया कि अभ्यर्थी समाहरणालय ब्लॉक-ए के कमरा संख्या 312 से नामांकन प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं।
सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नामांकन प्रपत्र प्राप्त किया जा सकेगा। समाहरणालय ब्लॉक-A स्थित कमरा संख्या 202 को निर्वाची पदाधिकारी का कक्ष बनाया गया है, जहां नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अधिसूचित स्थल पर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
रांची जिला में 24 लाख 88 हजार 715 वोटर
इस दौरान रांची जिला में मतदाताओं की जानकारी भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दी गयी।
उन्होंने बताया कि 26 अप्रैल 2024 के अनुसार रांची में कुल 24 लाख 88 हजार 715 वोटर हैं, जिनमें 12 लाख 55 हजार 479 पुरुष जबकि 12 लाख 33 हजार 168 महिला मतदाता है। थर्ड जेंडर वोटर्स की संख्या 68 है।
डीसी ने एक बार फिर से रांची वासियों से वोट अपील की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन मशीनरी द्वारा लोकतंत्र के पर्व में मतदान के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की गयी हैं, लोकतंत्र को मजबूत बनाने और देश गढ़ने में 25 मई 2024 को अपने बूथ में जाकर अवश्य मतदान करें।
उन्होंने मीडियाकर्मियों से भी लोगों को मतदान के प्रति जागरुक करने की अपील की।
रांची संसदीय क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के बाद 29 अप्रैल 2024 तक कुल 1754.54 लाख मूल्य के प्रतिबंधित वस्तुओं एवं नकद की जब्ती की गयी है।
16 मार्च 2024 से 29 अप्रैल 2024 तक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के 6, जिला बदर से संबंधित 44 एवं निरुद्धादेश से संबंधित 2 मामले दर्ज किये गये।
उन्होंने बताया कि जिला में 2161 लाइसेंसधारियों से शस्त्र जमा करा लिया गया है, 12 लाइसेंस कैंसिल किये गये हैं, 278 लाइसेंस धारियों को शस्त्र जमा करने से छूट दी गयी है, जबकि चार इंपाउंडेड हैं।
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