रांची। सब जज 1 चंद्रभानु कुमार के निर्देश पर लगभग 2. 87 करोड़ की बकाया राशि का वसूली करने को लेकर झारखंड खनिज विकास निगम का एकाउंट को फ्रीज कर दिया। सिविल कोर्ट रांची के नाजिर जीशान इकबाल के नेतृत्व में नेपाल हाउस स्थित खनिज निगम भवन स्थित एसबीआई में जाकर निगम के बैंक खाता को फ्रीज किया।
यह कार्रवाई ईनकोन बिल्डर द्वारा दर्ज इजरायवाद मुकदमा संख्या 19/2010 में सुनवाई करने के बाद पूरी की गई। मामला 1992 का है।
यह है मामलाः
ईनकोन बिल्डर को निगम द्वारा मिट्टी हटाने का कार्यादेश मिला था। जिसके आधार पर इनकोन द्वारा मिट्टी हटाने का कार्य पूरा किया गया। इसके एवज में खनिज विकास निगम द्वारा कुल 47 लाख रुपए का भुगतान ईनकोन बिल्डर को करना था। लेकिन उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया। उसी राशि की वसूली को लेकर एनकोन बिल्डर ने सिविल कोर्ट में दिवानी मुकदमा दायर किया।
कोर्ट ने ईनकोन बिल्डर के पक्ष मं अपना फैसला सुनाया। उक्त बकाया राशि बढ़ कर वर्तमान में दो करोड़ 86 लाख 92 हजार 365 रुपए हो गई है। केस जीतने के बाद ईनकोन बिल्डर के निदेशक आशुतोष झा ने खनिज विकास निगम से उक्त राशि की वसूली करने को लेकर दीवानी मुकदमा दर्ज कराया। जिस पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को अदालत ने नाजिर की टीम को भेज कर खनिज विकास निगम के एकाउंट को फ्रीज कर दिया।
इसे भी पढ़ें
गुमला में एसबीआई एटीएम में 25 लाख की चोरी, चोरों ने गैस कटर से काटकर निकाले पैसे

