JPSC appointment scam:
रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी नियुक्ति घोटाले के 18 आरोपितों को अग्रिम जमानत दे दी है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत में प्रथम जेपीएससी नियुक्ति घोटाले के आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने 18 आरोपितों को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। सीबीआई कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद सभी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता पांडेय नीरज राय ने अदालत को बताया कि सभी ने सीबीआई की जांच में सहयोग किया है। अब हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की जाए। इसके बाद अदालत ने सभी को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी।
JPSC appointment scam: इन्हें मिली अग्रिम जमानतः
जिन्हें अग्रिम जमानत मिली है, उनमें राजेश्वर नाथ आलोक, अनिल कुमार यादव, सीमा सिंह, सुषमा नीलम सोरेंग, ज्योति झा, कामेश्वर राम, लक्खी राम बासकी, हरिवंश पंडित, सुदर्शन मुर्मू, अनंत कुमार, राजीव कुमार, योगेंद्र प्रसाद, संतोष कुमार गर्ग, कमलेश्वर नारायण सहित अन्य शामिल हैं।
जमानत पाने वाले सभी पदाधिकारी हैं। सीबीआई ने प्रथम जेपीएससी नियुक्ति घोटाले की जांच के बाद कुल 37 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है।
सीबीआई ने जेपीएससी के पांच अधिकारी और 12 परीक्षकों के अलावा 20 तत्कालीन परीक्षार्थियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सभी को समन जारी किया है।
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