झारखंड में पॉलिथीन पर सख्ती, हाट-बाजारों में CCTV से होगी निगरानी

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Jharkhand polythene ban

रांची। झारखंड में प्रतिबंधित पॉलिथीन के इस्तेमाल को लेकर अब सख्ती बढ़ा दी गई है। राज्य के सभी हाट-बाजारों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और पॉलिथीन का उपयोग करने वाले दुकानदारों व ग्राहकों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इस संबंध में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

शुक्रवार को चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रतिबंध के बावजूद हाट-बाजारों में खुलेआम पॉलिथीन का इस्तेमाल हो रहा है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए आदेश दिया कि 15 दिनों के भीतर सभी हाट-बाजारों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, ताकि निगरानी सुनिश्चित की जा सके। अदालत ने यह भी कहा कि सरकार की ओर से नियमित कार्रवाई के दावे केवल कागजों तक सीमित हैं।

क्या है मामला?

यह मामला शांतनु कुमार बनर्जी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। याचिका में कहा गया है कि झारखंड में 22 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलिथीन पर प्रतिबंध है, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा। दुकानों और हाट-बाजारों में धड़ल्ले से पॉलिथीन का इस्तेमाल जारी है। हाईकोर्ट ने झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव और नगर विकास सचिव को पूर्व में दिए गए आदेशों का पालन करने और अगली सुनवाई 7 जनवरी को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नियम लागू करने की जानकारी देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह बताना जरूरी है कि नियमों का पालन जमीन पर हो रहा है या नहीं। अदालत की सख्ती के बाद अब राज्य में पॉलिथीन के खिलाफ निगरानी और कार्रवाई तेज होने की उम्मीद है।

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