मतदान केंद्रों पर पोस्टर-बैनर प्रतिबंधित [Posters and banners banned at polling stations]

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रांची। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रविकुमार ने कहा कि मतदान के दिन प्रत्याशियों द्वारा मतदान केन्द्रों के समीप कैम्प लगाये जाते हैं, जिसकी पूर्वानुमति सक्षम पदाधिकारी से लेना अनिवार्य होगा।

कैम्प मतदान केन्द्रों से 200 मीटर की परिधि के बाहर होना चाहिए। धार्मिक स्थलों और अतिक्रमित स्थलों पर कैम्प नहीं लगाया जा सकता है।

कैम्प में किसी भी पार्टी के झंडा, पोस्टर, बैनर, सिम्बल, फोटो आदि लगाने पर पाबंदी रहेगी। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग के सभी नियमों का पालन करने का भी निर्देश दिया गया है।

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