पेयजल विभाग के अनुबंध कर्मचारी मामले में ED को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत

Anjali Kumari
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Jharkhand contract employee case

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने पेयजल विभाग के अनुबंध कर्मचारी संतोष कुमार से जुड़े विवादित मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने रांची पुलिस की जांच पर रोक लगा दी है और ED को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिया कि अब ED कार्यालय की सुरक्षा CISF या BSF द्वारा की जाएगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को 7 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने और निजी रेस्पॉन्डेंट संतोष कुमार को 10 दिन के अंदर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, केंद्रीय गृह सचिव और संतोष कुमार को इस मामले में पार्टी बनाने के आदेश भी जारी किए गए हैं।

क्या है मामला?

यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब रांची पुलिस ने ED के दफ्तर में जाकर जांच शुरू की थी। इसके खिलाफ ED ने झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल की। ED ने मामले की CBI जांच की मांग भी की है, ताकि निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित की जा सके।मामला संतोष कुमार की प्राथमिकी से संबंधित है। कोर्ट के इस आदेश से ED को राज्य पुलिस की जांच से राहत मिली है और एजेंसी अब केंद्रीय सुरक्षा और नियंत्रण में काम कर सकेगी।

अगली सुनवाई 9 फरवरी को है

कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी 2026 के लिए तय की है। इस फैसले से झारखंड में केंद्रीय जांच एजेंसियों और राज्य पुलिस के बीच कानूनी अधिकार और जांच सीमा पर महत्वपूर्ण मिसाल बनी है।
इस आदेश को राज्य और केंद्रीय स्तर पर सुरक्षा और जांच प्रक्रियाओं की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे ED की कार्यवाही में स्वतंत्रता बढ़ेगी और मामले की जांच निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकेगी।

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