झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC-CGL परीक्षा कराने वाली एजेंसी की याचिका की खारिज [Jharkhand High Court dismissed the petition of the agency conducting JSSC-CGL examination]

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रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC-CGL परीक्षा कराने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसी, सतवत इन्फो सोल प्राइवेट लिमिटेड की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने JSSC द्वारा एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड करने के फैसले को बरकरार रखते हुए एजेंसी की अपील को नकारा।

यह मामला तब सामने आया जब JSSC-CGL परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद एजेंसी को नोटिस जारी किया गया था, और उससे जवाब मांगा गया था कि क्यों न उसे ब्लैक लिस्ट किया जाए। एजेंसी ने हाईकोर्ट में इस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसे एकल पीठ ने खारिज कर दिया।

JSSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पीपरवाल ने मामले की पैरवी की और अदालत से एजेंसी के खिलाफ ब्लैक लिस्टिंग के आदेश को सही ठहराया।

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