पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अनुबंध कर्मियों को बिना किसी ठोस आधार के नहीं हटाया जा सकता – झारखंड हाईकोर्ट [Contract workers of Drinking Water and Sanitation Department cannot be removed without any solid basis – Jharkhand High Court]

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रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों को नहीं हटाने का आदेश दिया। कोर्ट का कहना है कि अनुबंध कर्मियों को बिना किसी ठोस आधार के नहीं हटाया जा सकता।

बता दे स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन के तहत ब्लॉक वॉश कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को हटाकर पूरे राज्य में आउटसोर्स के जरिए नई नियुक्तियां करने का आदेश 16 सितंबर 2024 को जारी किया गया था। इस फैसले के खिलाफ राम किशून और अन्य कर्मियों ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एस एन पाठक की अदालत में हुई। सुनवाई को दौरान अदालत ने कहा कि अनुबंध कर्मियों को बिना किसी ठोस आधार के नहीं हटाया जा सकता। अदालत ने सरकार से इस फैसले पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

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