मानव तस्कर महेंद्र भुइंया को 10 साल की कारावास [Human smuggler Mahendra Bhuinya gets 10 years imprisonment]

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लातेहार, एजेंसियां। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने मानव तस्करी के आरोपी महेंद्र भुइंया को दोषी करार देते हुए 10 वर्षों की कठोर कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

यह फैसला डिहि मुरूप गांव निवासी परमेश्वर भुइंया द्वारा दर्ज कराए गए मामले के आधार पर सुनाया गया, जिसमें उनकी नाबालिग बेटी समेत चार अन्य बच्चों को दिल्ली में काम दिलाने के बहाने तस्करी करने का आरोप था।

प्रभारी जिला लोक अभियोजक अशोक कुमार दास के अनुसार, यह मामला 18 मार्च 2013 को लातेहार थाना कांड संख्या 44/13 के तहत दर्ज किया गया था।

परमेश्वर भुइंया ने शिकायत में कहा था कि आरोपी महेंद्र भुइंया उनकी बेटी और अन्य नाबालिगों को दिल्ली ले गया था।

जब बेटी से संपर्क टूट गया और उसकी कोई जानकारी नहीं मिली, तो उन्होंने आरोपी से पूछताछ की, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर मामला दर्ज कराया।

अदालत में अभियोजन पक्ष ने कुल छह गवाहों को पेश किया, जिन्होंने घटना की पुष्टि की। गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने महेंद्र भुइंया को दोषी ठहराया और भारतीय दंड संहिता की धारा 367 और 368 के तहत 10 साल की कठोर कारावास और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

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