हाईकोर्ट ने दिया युवा आक्रोश रैली के बाद भाजपा नेताओं पर दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने का आदेश [High Court orders cancellation of FIR registered against BJP leaders after Yuva Aakrosh Rally]

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रांची। झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा, सांसद दीपक प्रकाश, सांसद ढुल्लू महतो युवा मोर्चा के अध्यक्ष शशांक राज और रमेश सिंह समेत 18 नेताओ को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मोरहाबादी में भाजपा के कार्यक्रम के दौरान पुलिस के साथ झड़प मामले में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आदेश दिया है।

पिछले वर्ष अगस्त महीने में भाजपा के युवा आक्रोश मार्च में हुए उपद्रव के बाद उक्त सभी लोगों समेत दस हजार अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपियों पर उपद्रव करने, दंगा भड़काने, सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, अपराध के लिए उकसाने और दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित धाराएं लगायी गयी थी। लालपुर थाना में इस संबंध में कांड संख्या 203/2024 दर्ज की गई थी। जिसके विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में हुई। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जालान और शिवानी ने बहस की।

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