रांची नगर निगम के रवैये से हाईकोर्ट नाराज [High Court is angry with the attitude of Ranchi Municipal Corporation]

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कहा-किसकी अनुमति से बदले गये नियम

रांची। रांची नगर निगम में भवनों के नक्शे के आवेदन की लीगल जांच की जिम्मेदारी अपर प्रशासक को देने पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने निगम से पूछा कि नक्शा पास करने के लिए बनाए गए सिस्टम को क्यों बदला।

इसमें सुधार करें, नहीं तो कोर्ट कड़ा आदेश देगा। इस पर निगम ने शपथ पत्र दाखिल कर बताया कि अपर प्रशासक राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। अनुभवी भी हैं। इसलिए उन्हें लीगल जांच की जिम्मेदारी दी गई है।

नक्शा पास करने से जुड़ा है मामलाः

इससे पहले शिकायतकर्ता की ओर से बताया गया कि नक्शा पास करने में भ्रष्टाचार रोकने के लिए राज्य सरकार ने कोर्ट में शपथ पत्र दायर किया था। इसमें बताया था कि पांच स्टेज में नक्शा पास होगा। अंतिम स्वीकृति प्रशासक देंगे।

प्रशासक के अलावा किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी को नक्शा पास करने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद निगम ने नक्शे के आवेदन की लीगल जांच की जिम्मेदारी एक प्रशासनिक पदाधिकारी को दे दी।

इस वजह से अनावश्यक रूप से नक्शे को फंसाया जा रहा है। इसके बाद कोर्ट ने यह टिप्पणी की और सिस्टम में सुधार करने को कहा। अब इस मामले की सुनवाई 30 जनवरी को होगी।

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