हाईकोर्ट का निर्देश- प्रार्थी सूचित करें अपना मार्क्स और कट ऑफ मार्क्स [High Court’s instructions – Applicants should inform their marks and cut off marks.]

IDTV Indradhanush
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रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC को यह निर्देश दिया है कि राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट के अनुसार, सफल अभ्यर्थियों का कट ऑफ मार्क्स कोर्ट में जमा करें।

इसके साथ ही अदालत ने प्रार्थियों को यह निर्देश दिया कि वे अपना प्राप्त मार्क्स की जानकारी लेकर बताएं कि यह राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट में उनका मार्क्स कट ऑफ मार्क्स से नीचे है या ऊपर।

दरअसल मीना कुमारी एवं अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर स्नातक स्तरीय शिक्षक नियुक्ति में नियुक्ति देने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

राज्य सरकार एवं JSSC की ओर से महाधिवक्ता और अधिवक्ता संजोय पिपरवाल ने बहस की। हाईकोर्ट ने न्यायाधीश जस्टिस डॉ एस एन पाठक की बेंच में सुनवाई हुई।

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