Gram Panchayat:
रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड पंचायती राज अधिनियम और झारखंड रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी (JRDA/RRDA) अधिनियम के बीच क्षेत्राधिकार के टकराव को सुलझाते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने एक आदेश में स्पष्ट किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पंचायती राज अधिनियम लागू है वहां ग्राम पंचायतों की शक्तियां प्रभावी होंगी। और JRDA अधिनियम की धाराएं, जो पंचायतों के अधिकारों से असंगत हैं, वे उस हद तक ‘निहित रूप से निरस्त’ मानी जाएंगी।



