रांची। लैंड स्कैम मामले में पूर्व डीसी छवि रंजन और पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।
सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
इससे पहले दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने उनके खिलाफ ईसीआईआर 1/2023 दर्ज किया है।
बताते चलें कि चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री मामले में पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया है।
इससे पहले दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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