रांची। निर्वाचन आयोग ने प्रदेश भाजपा, विधायक इरफान अंसारी और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कड़ी चेतावनी दी है।
इन तीनों को कड़ाई से आदर्श आचार संहिता का पालन करने का निर्देश दिया गया है। भाजपा पर झारखंड में चौथे और पांचवें चरण के मतदान के दौरान मतदान केंद्रों पर मानक मतदाता पर्ची की जगह अबकी बार 400 पार नारा के साथ फोटो और चुनाव चिह्न वितरण का आरोप है।
इसे लेकर एफआइआर भी दर्ज है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने भाजपा को पत्र भेजकर कहा है कि आयोग के दिशा निर्देश के तहत वोटरों को अनाधिकृत पहचान पत्र सादे कागज पर देना है और उस पर किसी दल विशेष का चिह्न, प्रत्याशी का नाम और दल का नाम नहीं होना चाहिए।
वहीं विधायक इरफान अंसारी को सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चेतावनी दी गई है। उनके सोशल मीडिया हैंडल X पर 17 मई को किये गए पोस्ट को जांच के बाद सही पाया पाया है।
आयोग ने कहा है कि कोई भी दल या प्रत्याशी ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हों, जिससे आपस में घृणा फैले या विभिन्न जातियों और संप्रदायों के बीच तनाव का माहौल बने।
साथ ही अपुष्ट आरोपों, आलोचना से बचने को कहा गया है। वहीं वोट के लिए ऐसी अपील से भी बचने को कहा गया है, जिससे जाति या सांप्रदायिक भावना उभरती हो।
स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया ने निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के बावजूद अपने बोकारो स्टील प्लांट में कार्यरत कर्मियों को छठे फेज के चुनाव में मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश देने से मना कर दिया था।
इसे संज्ञान में लेते हुए बोकारो स्टील प्लांट के महाप्रबंधक को लोक प्रतिनिधित्व की धारा 135 बी के तहत कर्मियों को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश देने का निर्देश दिया गया।
इसके बाद बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन ने अपने आदेश को पुनरीक्षित करते हुए मतदान दिवस 25 मई को अपने कर्मियों को सवैतनिक अवकाश देने की घोषणा की।
साथ ही कहा है कि जो कर्मी शिफ्ट में मतदान करने जाएंगे, उनको दो महीने के भीतर एक दिन का अवकाश भी मिलेगा।
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