DGP Anurag Gupta:
रांची। झारखंड पुलिस के डीजीपी पद पर अनुराग गुप्ता (DGP Anurag Gupta) के सेवा विस्तार के लिए दिए गए राज्य सरकार के तर्कों को केंद्र ने एक सिरे से खारिज कर दिया है। केंद्र के पत्र के आलोक में राज्य सरकार की ओर से भेजे गए जवाब पर केंद्र ने फिर अपनी बातों को दुहराया है और राज्य सरकार को फिर से पत्र भेजा है।
DGP Anurag Gupta:
इस बार भी भेजे गए अपने पत्र में केंद्र ने बताया है कि अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल से सेवानिवृत्त हैं और उन्हें डीजीपी के पद पर बैठाया जाना असंवैधानिक है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को फिर निर्देशित किया है कि अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पद से हटाएं।
DGP Anurag Gupta:
राज्य सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति को लेकर 8 जनवरी 2025 को नया नियम बनाया और उस नियम के अनुरूप उन्हें डीजीपी के पद पर नियमित पदस्थापन करते हुए दो फरवरी से दो साल की अवधि के लिए सेवा विस्तार दे दिया। अनुराग गुप्ता का डीजीपी के पद पर नियमित करने से लेकर अवधि विस्तार किया जाना सर्वोच्च न्यायालय के प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार के मामले में दिए गए आदेश की अवहेलना है।
इसे भी पढ़ें
डीजीपी अनुराग गुप्ता छह मार्च को करेंगे समीक्षा, आइजी-डीआइजी को मिले कई निर्देश















