चर्चित पेट्रोल मर्डर में दोनों आरोपी दोषी करार, 28 को सुनाई जायेगी सजा

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दुमका। झारखंड के चर्चित पेट्रोल मर्डर मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अदालत ने मंगलवार को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया।

याद रहे कि दुमका के जरूवाडीह में अगस्त 2022 में 17 वर्षीया नाबालिग को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया गया था।

इस मामले में प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो रमेश चंद्रा की अदालत ने आरोपी शाहरुख हुसैन और मो नईम अंसारी उर्फ छोटू को दोषी करार दिया है। दोनों को 28 मार्च को सजा सुनाई जायेगी।

बताते चलें कि इन दोनों ने 23 अगस्त 2022 को घर मे सोयी किशोरी के ऊपर खिड़की से पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी।

इस हादसे में नाबालिग बुरी तरह से झुलस गई थी। आखिरकार उसने इलाज के दौरान रांची के रिम्स में दम तोड़ दिया था।

दिल दहला देनेवाली इस वारदात के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

अपनी मौत से पहले मृतका ने रांची रिम्स में मजिस्ट्रेट को दिए बयान में आरोपियों का नाम लिया था।

दुमका की अदालत में इस मामले में चले स्पीडी ट्रायल में कुल 51 लोगों की गवाही हुई और उसका प्रतिपरीक्षण कराया गया था। इसके बाद अदालत ने इस मामले में इन दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया।

मुख्य आरोपी शाहरुख हुसैन और उसके सहयोगी मोहम्मद नईम और छोटू की पेशी दुमका सेंट्रल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही हुई। सजा के बिंदु पर अब सुनवाई 28 मार्च को होगी।

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