गिरिडीह नगर निगम की टोल टैक्स वसूली पर HC की रोक [HC stays on Giridih Municipal Corporation’s toll tax collection]

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मोंगिया स्टील ने खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने गिरिडीह नगर निगम के टोल टैक्स वसूली पर रोक लगा दी है। यह आदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस दीपक रौशन की बेंच ने दिया है। हाईकोर्ट ने गिरिडीह नगर निगम को तत्काल प्रभाव से आदेश को लागू करने का निर्देश दिया है।

साथ ही कोर्ट ने अपने इस आदेश की कॉपी नगर विकास विभाग के मुख्य सचिव, गिरिडीह जिले के DC, गिरिडीह नगर निगम के नगर आयुक्त और गिरिडीह SDM को भी देने की बात कही है।

टोल टैक्स के खिलाफ मोंगिया स्टील ने खटखटाया था HC का दरवाजाः

गिरिडीह नगर निगम द्वारा टोल टैक्स वसूली मामले में मोंगिया स्टील ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसमें मोंगिया स्टील की ओर से पक्ष रख रहे अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया और अधिवक्ता शिल्पी सांडिल्य ने अपनी बहस में बताया कि गिरिडीह नगर निगम के पास टोल टैक्स वसूली का अधिकार नहीं है।

इसके बावजूद निगम टैक्स की वसूल कर रहा है, इसी कारण नगर निगम के खिलाफ मोंगिया स्टील ने हाईकोर्ट का रूख किया था।

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