रांची की पोक्सो कोर्ट के तहत जीजा को हुआ 20 साल की सजा[Brother in law sentenced to 20 years under POCSO court of Ranchi]

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रांची। रांची की पोक्सो एक्ट कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी जीजा को 20 साल की कड़ी सजा सुनाई है। यह मामला 28 जून 2019 का है, जब आरोपी युवक अनिल एक्का ने अपनी नाबालिग साली को स्कूल में एडमिशन कराने का झांसा देकर सुनसान जगह पर शराब के नशे में उसके साथ दुष्कर्म किया।

इस अपराध की जानकारी पीड़िता ने अपनी बुआ को दी, जिसके बाद बुआ की मदद से चान्हो थाना में जीजा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पीड़िता के पक्ष से कोर्ट में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिससे कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया और 11 फरवरी 2025 को 20 साल की सजा सुनाई। अब आरोपी युवक को आजीवन जेल की सजा मिलेगी, और यह फैसला पोक्सो एक्ट के तहत लिया गया

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