Former CM Madhu Koda:
रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की अपील क्रिमिनल क्वैशिंग को खारिज कर दिया है। इस फैसले के साथ ही निचली अदालत में ट्रायल फिर से जारी किया जाएगा।
न्यायमूर्ति का तर्क
आदालते ने विनय त्यागी बनाम इरशाद अली मामले से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के पुराने सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा कि क्वैशिंग याचिका के दौरान प्रथम दृष्टया मामला नहीं देखा जा सकता। केवल जब ट्रायल के पहले चरण में प्रमाण सिद्ध नहीं हों तभी क्वैशिंग योग्य होती है। इसलिए यह मामला ट्रायल अदालत को ही निर्णय लेने के लिए छोड़ दिया गया।
आगे की कार्यवाही
अब मधु कोड़ा का ट्रायल निचली अदालत जहां केस लंबित है वहां फिर से चलेगा। इस मुकदमे में अब अगली सुनवाई कब होगी, यह इंतजार का विषय रहेगा।इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि अदालती प्रक्रिया में हर स्तर पर पारदर्शिता और न्याय की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी।यदि आप इस मामले पर आगे की अपडेट चाहते हैं, तो कृपया बताएंजैसे ट्रायल की तारीखें, कोर्ट में अन्य दलीलों का सिलसिला, आदि।
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