गर्मी की छुट्टी मात्र 12 दिनों की
रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2025 की छुट्टियों का वार्षिक कलेंडर जारी कर दिया है। इस कलेंडर के मुताबिक, वर्ष 2025 में राज्य के सभी सिविल कोर्ट में लगभग 60 दिनों का अवकाश रहेगा।
वहीं हाईकोर्ट में लगभग 45 दिनों से ज्यादा छुट्टियां रहेंगी। नये कैलेंडर में छुट्टियों में थोड़ा बदलाव किया गया है। इस बार एकमुश्त वार्षिक अवकाश की जगह 24 मई से 6 जून तक कुल 12 दिनों की गर्मी छुट्टी का प्रावधान किया गया है।
वहीं ईसाई धर्म के पर्व ईस्टर की छुट्टी सिर्फ ईसाई धर्मवावलंबियों के लिए ही मान्य की गयी है। साथ ही जिला न्यायाधीश को यह अधिकार दिया गया है कि चंद्रमा के दृष्टिगोचर होने के मुताबिक वह मुस्लिमों के त्योहारों की तिथि में बदलाव कर सकते हैं।
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