मुंबई, एजेंसियां। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दो महीने की अंतरिम जमानत दे दी है।
रिलायंस अस्पताल में भर्ती गोयल को एक लाख रुपए का मुचलका भरने को कहा गया है। गोयल कोर्ट की अनुमति के बिना मुंबई से बाहर नहीं जा सकेंगे।
गोयल ने चिकित्सा और मानवीय कारणों का हवाला देते हुए जमानत मांगी थी। वह और उनकी पत्नी अनीता गोयल दोनों कैंसर से पीड़ित हैं।
हालांकि, ED ने जमानत देने का विरोध किया था और कहा था कि प्राइवेट अस्पताल में उनका रहना एक महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है।
3 मई को हुई सुनवाई में बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। वहीं इससे पहले फरवरी में स्पेशल कोर्ट ने गोयल को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
हालांकि, उन्हें अपनी पसंद के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होने और मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की अनुमति दी गई थी।
इसे भी पढ़ें