Monday, July 28, 2025

झारखंड में 978 स्कूली शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण [Inter district transfer of 978 school teachers in Jharkhand]

रांची। झारखंड के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए अच्छीं खबर। शिक्षा विभाग ने 978 शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण कर दिया है। इसका आदेश प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने 11 जुलाई, 2024 को जारी कर दिया।

उक्त सभी स्थानांतरण शिक्षकों के अनुरोध पर किये गये हैं। उन्हें स्थानांतरण यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा। अंतर जिला स्थानांतरण आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि के संशोधन का अधिकार निदेशालय के पास सुरक्षित रहेगा।

जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा इंटर प्रशिक्षित (कक्षा 1 से 5) और स्नातक प्रशिक्षित (कक्षा 6 से 8) शिक्षकों की विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण के संबंध में ऑनलाईन शिक्षक स्थानांतरण पोर्टल पर प्राप्त अंतर जिला स्थानांतरण से संबंधित आवेदन मांगा गया था।

आवेदनों पर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय स्थापना समिति की बैठक 2 जुलाई, 2024 को हुई। इसमें लिये गये निर्णय के आलोक में 978 शिक्षक/शिक्षिकाओं का अंतर जिला स्थानांतरण शर्तों के अधीन किया गया है।

ये हैं शर्तें

नये जिले में स्थानांतरित शिक्षक / शिक्षिकाओं का वेतनमान वही होगा, जिस वेतनमान में वे इस अंतर जिला स्थानांतरण के पूर्व कार्यरत थे।

स्थानांतरित शिक्षकों की वरीयता नव पदस्थापित जिला में पूर्व से उस वेतनमान / ग्रेड में कार्यरत शिक्षकों से नीचे होगा। नव पदस्थापित जिला में समान वेतनमान / ग्रेड वाले शिक्षकों की वरीयता योगदान की तिथि से निर्धारित होगी।

यदि ऐसे शिक्षकों के योगदान की तिथि समान हो तो इनके बीच आपसी वरीयता का निर्धारण इनकी सेवा में नियुक्ति की तिथि के आधार पर की जायेगी।

स्थानांतरित शिक्षकों की उक्त सूची में यदि कोई ऐसे शिक्षक भी पाये जाते है, जिनकी सेवा नियमित नहीं है अथवा जो विधिवत नियुक्त नहीं है, उन शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश का अनुपालन नहीं किया जाए। इसकी सूचना निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को अविलंब दी जाय।

स्थानांतरित शिक्षक की उक्त सूची में यदि ऐसे शिक्षक हों, जिनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही लंबित हो, तो उन शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के पश्चात ही प्रभावी माना जाएगा। तत्पश्चात् ही इन शिक्षकों के विरमन की कार्रवाई की जाए।

विभागीय आदेश निर्गत होने की तिथि से 10 दिनों के अंदर संबंधित शिक्षकों को स्थानांतरित जिले में योगदान समर्पित करना अनिवार्य होगा। संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक का दायित्व होगा कि स्थानांतरण के फलस्वरूप जिले में योगदान करने वाले शिक्षकों का जिला शिक्षा स्थापना समिति के माध्यम से 31 जलाई, 2024 तक पदस्थापन करना सुनिश्चित करेंगे।

स्थानांतरित जिला में शिक्षकों के पदस्थापन के क्रम में विभागीय संकल्पों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाए।

अंतर जिला स्थानांतरण के माध्यम से स्थानांतरित शिक्षकों के पदस्थापन आदेश प्राप्त होने के बाद संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक एक सप्ताह के अंदर नव पदस्थापित विद्यालय में योगदान के लिए विरमन की कार्रवाई करेंगे।

शिक्षकों के विरमन के पूर्व जिला शिक्षा अधीक्षक संबंधित शिक्षक (यदि विद्यालय प्रभारी हों तो) से विद्यालय का संपूर्ण प्रभार सौंपने संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें।

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