Jharkhand liquor case:
रांची। झारखंड के चर्चित शराब घोटाले मामले (Jharkhand liquor case) में जेल में बंद वरीय IAS अधिकारी विनय चौबे को बड़ी राहत मिली है। एसीबी (ACB) की विशेष अदालत ने उन्हें BNSS की धारा 187(2) के तहत जमानत प्रदान की है। कोर्ट ने जमानत देते समय कुछ शर्तें भी तय की हैं। कोर्ट ने उन्हें BNSS की धारा 187(2) के तहत जमानत प्रदान की है।
92 दिनों के बाद मिली राहत
IAS विनय चौबे की गिरफ्तारी को आज 92 दिन पूरे हो गए, लेकिन इस दौरान ACB चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। इसी आधार पर कोर्ट ने माना कि आरोपी को जमानत दी जा सकती है।
विनय चौबे की ओर से अधिवक्ता देवेश आजमानी ने अदालत में पक्ष रखा।
IAS विनय चौबे को को इन शर्तें पर मिली जमानत
कोर्ट ने जमानत देते समय साफ कहा कि चौबे को सभी शर्तों का पालन करना होगा:
राज्य से बाहर जाने से पहले कोर्ट को सूचना देनी होगी।
ट्रायल खत्म होने तक वे अपना मोबाइल नंबर नहीं बदल सकेंगे।
25-25 हजार रुपये के दो निजी मुचलके भरने होंगे।
गिरफ्तारी कब हुई थी?
ACB ने 20 मई 2025 को विनय चौबे को शराब घोटाले से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ पूरी होते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और तब से वे न्यायिक हिरासत में थे।
शराब घोटाले में गंभीर आरोपों के कारण राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। अब जमानत मिलने के बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है, हालांकि कोर्ट की शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
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