BIS new guidelines:
नई दिल्ली, एजेंसियां। धनतेरस और दीपावली के मौके पर सोने की खरीदारी के दौरान ग्राहकों को अब विशेष सतर्कता बरतनी होगी। भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने नई गाइड लाइन जारी की है, जिसमें साफ कहा गया है कि सोना खरीदते समय दुकानदार से हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) नंबर वाला बिल मांगना अनिवार्य है।
BIS के अनुसार
BIS के अनुसार, अब बिना HUID वाले गहनों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। प्रत्येक आभूषण पर छह अंकों का HUID नंबर अंकित होना चाहिए, जो उसके असली होने और शुद्धता की गारंटी देता है। ग्राहक इस नंबर को मोबाइल ऐप ‘BIS Care’ के जरिए स्कैन कर ज्वेलरी की असलियत तुरंत जांच सकते हैं।
प्रदेश समन्वयक डीके मिश्रा ने बताया कि दुकानदारों को ग्राहकों को बिल के साथ HUID नंबर देना अनिवार्य होगा। अगर कोई ज्वेलर बिना हॉलमार्क या HUID वाले गहने बेचता पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इस पहल का उद्देश्य
इस पहल का उद्देश्य नकली या कम शुद्ध सोने से उपभोक्ताओं को बचाना और खरीदारी में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। BIS ने लोगों से अपील की है कि त्योहारों के दौरान सोने की खरीदारी से पहले हमेशा HUID बिल की मांग करें और मोबाइल एप से वेरिफिकेशन अवश्य करें।इस नई गाइडलाइन के साथ ग्राहक अब घर बैठे ही अपने सोने की शुद्धता और असलीपन की जांच कर सकते हैं, जिससे फर्जी या मिलावटी सोने से बचाव संभव होगा।
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