रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी के माध्यम से होने वाली 26 हजार सहायक आचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इस नियुक्ति प्रक्रिया में बीआरपी-सीआरपी को 50 फीसदी आरक्षण नहीं दिए जाने को लेकर याचिका दायर की गयी थी। इस याचिका को लेकर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई में कोर्ट ने जेएसएससी को प्रतिवादी बनाया है।
साथ ही नोटिस भी जारी किया है। इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार, झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल एवं झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन को चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है। आज की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार तिवारी ने पैरवी की गयी।
ये है मामला
सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन ने विज्ञापन जारी किया है। आवेदन जारी है। इस नियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने एक नयी नियमावली बनायी है। इसे सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2023 कहते हैं। इस संशोधित नियमावली में अब केवल पारा शिक्षकों को ही सहायक आचार्य नियुक्ति में 50% आरक्षण देने का प्रावधान है।
इस दायरे में वो कर्मचारी नहीं आते हैं, जो संविदा पर शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं। दायर याचिका के मुताबिक जब सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 लागू हुई तब केवल पारा शिक्षकों को आरक्षण न देकर इस दायरे में वैसे सभी कर्मचारी आते थे, जो शिक्षा विभाग में संविदा पर काम कर रहे थे। इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।
15 सितंबर तक आवेदन का मौका
झारखंड के 26,001 सहायक आचार्य पद के लिए अभ्यर्थी 16 अगस्त से 15 सितंबर की मध्य रात्रि तक आवेदन किया जा सकता था। जेएसएससी के नोटिफिकेशन के अनुसार 17 सितंबर की मध्य रात्रि तक इसके परीक्षा शुल्क जमा होते।
19 सितंबर की मध्य रात्रि तक फोटो व हस्ताक्षर अपलोड किए जाने को कहा गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की प्रक्रिया 21 सितंबर से 23 सितंबर की मध्य रात्रि तक होगी। अब रोक लगा देने के बाद से कोर्ट के आदेश का इंतजार करना होगा।
26,001 सहायक आचार्यों की होनी है नियुक्ति
पहली बार एक साथ 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति की जा रही है। इसमें पारा शिक्षकों के लिए 12,868 पद और गैर पारा शिक्षकों के लिए 13,133 पद आरक्षित रखे गये हैं। पहली से पांचवीं क्लास के लिए इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति में पारा शिक्षकों के लिए 5469 और गैर पारा शिक्षकों के लिए 5531 पद आरक्षित किये गये हैं।
छठी से आठवीं क्लास के लिए स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति में पारा शिक्षकों के लिए भाषा, सामाजिक विज्ञान व विज्ञान-गणित विषय के लिए 7399 पद और गैर पारा शिक्षकों के लिए 7602 पद आरक्षित रखे गये हैं।