रांची। झारखंड हाईकोर्ट में राज्य में शिक्षक नियुक्ति से संबंधित मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने जेएसएससी को राज्य स्तर पर तैयार की गयी मेरिट लिस्ट को शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
इस मामले में अगली सुनवाई एक अगस्त को होगी। सुनवाई के दौरान जेएसएससी (JSSC) की ओर से कहा गया कि राज्य स्तर पर तैयार मेरिट लिस्ट को शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।
अगर कोर्ट इसका अवलोकन करना चाहता है, तो आयोग की ओर से सीलबंद लिफाफे में मेरिट लिस्ट कोर्ट को दी जा सकती है।
अदालत ने आयोग के आग्रह को अस्वीकार कर दिया
अदालत ने आयोग के आग्रह को अस्वीकार करते हुए शपथ पत्र के माध्यम से ही मेरिट लिस्ट (Merit List) कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। इस संबंध में मीना कुमार सहित 50 से अधिक याचिकाएं हाईकोर्ट में दाखिल की गयी है।
उनकी ओर से हाईकोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता और वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखा। वहीं JSSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल ने बहस की।
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