रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की बेल के लिए शर्त रखी है कि उन्हें ट्रायल कोर्ट यानी रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ़ मनी लाउंड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट में 50-50 हजार के दो निजी मुचलके जमा करने होंगे। इसके अलावा बेल के लिए और कोई खास शर्त नहीं रखी गई है।
हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इसके साथ ही आदेश की कॉपी ट्रायल कोर्ट को भेज दी गई है।
जिसके बाद उनके वकील कागजी खानापूर्ति पूरी करवा रहे हैं। उनके छोटे भाई और राज्य के मंत्री बसंत सोरेन खुद कोर्ट में मौजूद हैं और कागजी कार्रवाई पूरी करवा रहे हैं। बता दें कि वह खुद अपने भाई का बेलर बने हैं।
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