रांची। विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार करने के हाईकोर्ट के फैसले को पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
जिसकी सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। सुनवाई के लिए मामला जस्टिस सूर्यकांत द्विवेती और जस्टिस केवी विश्वनाथन की अदालत में सूचीबद्ध किया गया है।
बताते चलें कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने 23 फरवरी से शुरू और 2 मार्च को संपन्न हुए विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने देने की झारखंड हाईकोर्ट से अनुमति मांगी थी। हाईकोर्ट ने 28 फरवरी को उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
इससे पहले रांची की एक विशेष अदालत ने 22 फरवरी, 2024 को को विधानसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को 5 फरवरी को विधानसभा में विश्वास मत में भाग लेने की अनुमति दी थी।
बता दें कि ED ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्होंने सरकार की कमान चंपाई सोरेन को सौंप दी थी। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान हेमंत विधानसभा की कार्यवाही में शामिल हुए थे, लेकिन बजट सत्र में शामिल होने पर ईडी ने रोक लगा दी थी।
इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन निराशा ही हाथ लगी थी। अब हाईकोर्ट के आदेश को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
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