नई दिल्ली,एजेंसियां: नीट यूजी परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के चलते एग्जाम रद्द कर दोबारा कराने ( NEET RETEST ) की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई टाल दी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह गुरुवार 18 जुलाई को NEET-UG मामले की सुनवाई करेगा।
बहस से पहले जवाब तैयार करने की जरूरत: CJI
अदालत ने दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं को केंद्र और एनटीए द्वारा दायर हलफनामों पर अपने जवाब दाखिल करने का भी समय दिया है।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।
पीठ ने गुरुवार को कहा कि मामले के कुछ पक्षकारों को केंद्र और एनटीए द्वारा दायर हलफनामे नहीं मिले हैं और उन्हें बहस से पहले अपने जवाब तैयार करने की जरूरत है।
क्या है मामला
नीट-यूजी 2024 में कुल 67 छात्रों ने 720 अंक प्राप्त किए, जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के इतिहास में पहली बार हुआ।
इस सूची में हरियाणा के एक केंद्र के छह छात्र शामिल हैं, जहां परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर संदेह उत्पन्न हुआ।
यह आरोप लगाया गया है कि ग्रेस मार्क्स के चलते 67 छात्रों को टॉप रैंक प्राप्त करने में मदद मिली।
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