रांची। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को एक बार फिर सुनवाई हुई। हालांकि, इस पर आंशिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले की अगली तारीख 4 फरवरी 2025 तय कर दी। इस मामले में सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर लंबित सुनवाई हो रही है।
हाईकोर्ट ने 20 सितंबर को राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वह बांग्लादेशी घुसपैठ की जांच के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करे और छह जिलों- देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका और जामताड़ा की जनसांख्यिकी से संबंधित डाटा समेत रिपोर्ट दाखिल करे। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है। राज्य सरकार का तर्क है कि जब संताल परगना में घुसपैठ हुआ ही नहीं है, तो रिपोर्ट क्यों दाखिल की जाए।
सरकार ने बताया घुसपैठ नहीं हुईः
इस मामले में याचिकाकर्ता सोमा उरांव द्वारा दायर बांग्लादेशी घुसपैठ की शिकायत पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया था कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ की कोई घटना नहीं हुई है।
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