Vinay Singh:
रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने शराब घोटाले और अन्य आरोपों के आरोपी ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय कुमार सिंह की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद उनके रांची, हजारीबाग और गुमला में नेक्सजेन शोरूम अब खुल नहीं सकेंगे और सील रहेंगे। इससे पहले हाईकोर्ट ने रांची के मोटोजेन, जमशेदपुर और हजारीबाग के नेक्सजेन महिंद्रा शोरूम खोलने का आदेश दिया था, लेकिन शुक्रवार को हुई सुनवाई में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) के विरोध के बाद यह आदेश रद्द कर दिया गया।
सुनवाई के दौरान
सुनवाई के दौरान एसीबी के सीनियर काउंसिल सुमित गाड़ोदिया ने कहा कि शोरूम खोलने से जांच के सबूत प्रभावित हो सकते हैं और यह मामला क्रिमिनल रिट में आता है, न कि सिविल रिट में। कोर्ट ने उनके तर्कों को मान्यता दी और विनय सिंह की याचिका खारिज कर दी।विनय सिंह की ओर से यह दावा किया गया कि जांच एजेंसी को किसी की अचल संपत्ति सीज करने का अधिकार नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया और एसीबी को जांच में आवश्यक अधिकार देने का फैसला किया।
एसीबी ने 28 सितंबर को रांची के मोटोजेन और टाटा शोरूम, हजारीबाग के नेक्सजेन महिंद्रा शोरूम और गुमला के नेक्सजेन सॉल्यूशन को सील कर दिया था। यह कदम जांच जारी रहने के कारण उठाया गया था। इसके खिलाफ विनय सिंह ने हाईकोर्ट में सिविल रिट दाखिल की थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है।
कोर्ट ने कहा
कोर्ट के इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि विनय सिंह के शोरूम अब खुल नहीं सकते और जांच एजेंसी को संपत्ति संबंधी कार्रवाई करने का अधिकार बना रहेगा। इससे यह संकेत मिलता है कि जांच एजेंसी और कोर्ट मामले की गंभीरता को देखते हुए किसी भी तरह के दबाव को नकार रहे हैं और जांच पूरी निष्पक्षता से आगे बढ़ेगी।
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