नई दिल्ली, एजेंसियां। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर से नया जीएसटी बिल मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है।
जीएसटी नेटवर्क ने माल एवं सेवा कर भुगतानकर्ताओं को जारी परामर्श में कहा है कि करदाताओं को पोर्टल के माध्यम से अपने आपूर्तिकर्ताओं के साथ बिलों में सुधार/ संशोधनों के कुशल प्रबंधन के लिए आईएमएस नाम की नई संचार सुविधा शुरू की जा रही है।
जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध होगी सुविधा
जीएसटीएन ने कहा ‘आईएमएस सुविधा से करदाताओं को सही आईटीसी का लाभ उठाने के लिए अपने आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जारी किए गए रिकॉर्ड/ बिल का मिलान करने में भी सुविधा होगी जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध होगी।
परामर्श फर्म मूर सिंघी के कार्यकारी निदेशक रजत मोहन ने कहा कि सभी चालान पर की गई सभी कार्रवाइयों का विस्तृत रिकॉर्ड रखने से आईएमएस जीएसटी ऑडिट के लिहाज से एक मजबूत आधार तैयार करता है।
यह सुविधा कर अधिकारियों को आईटीसी दावों के प्रबंधन में प्राप्तकर्ता की उचित सावधानी का स्पष्ट सबूत देती है।
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