Government issues new rules:
नई दिल्ली, एजेंसियां। बैंक ग्राहकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। 1 नवंबर 2025 से बैंक खाते में चार नॉमिनी जोड़ने का विकल्प मिल जाएगा। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यह सुविधा ‘बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025’ के तहत लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में दावा निपटान प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाना है।
बयान के अनुसार
बयान के अनुसार, यह संशोधन 1 नवंबर से प्रभावी होगा, जबकि अधिनियम को 15 अप्रैल 2025 को अधिसूचित किया गया था। इस अधिनियम में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, और बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1970 और 1980 सहित कुल 19 संशोधन शामिल हैं।
कैसे मिलेगी नई सुविधा?
नए नियमों के अनुसार, बैंक ग्राहक अपने खाते, लॉकर या सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुओं के लिए अधिकतम चार नॉमिनी जोड़ सकेंगे। ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार इन चारों नामांकित व्यक्तियों के लिए हिस्सेदारी का प्रतिशत निर्धारित कर सकेंगे, ताकि पूरी राशि पारदर्शी तरीके से बांटी जा सके।साथ ही, ग्राहक चाहें तो एक साथ या क्रमिक रूप से नामांकन कर सकते हैं। हालांकि, सुरक्षित अभिरक्षा और लॉकर के मामलों में केवल क्रमिक नामांकन (Sequential Nomination) की ही अनुमति होगी यानी पहला नॉमिनी न होने पर ही दूसरा व्यक्ति पात्र होगा।
एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी
वित्त मंत्रालय ने बताया कि इससे बैंकिंग प्रणाली में दावा निपटान में एकरूपता, पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होगी। नए बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम 2025 के तहत एक से अधिक नामांकन करने, बदलने या रद्द करने की प्रक्रिया तय की गई है, जिसे सभी बैंकों में लागू किया जाएगा।इन प्रावधानों का उद्देश्य ग्राहक सुविधा को बढ़ाना, निवेशक संरक्षण को मजबूत करना और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शासन मानकों में सुधार लाना है।
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