रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को वर्ष 1994 में नियुक्त सहायक शिक्षकों को वर्ष 2013 से ग्रेड 2 से ग्रेड 4 में प्रोन्नत करने और प्रोन्नति का लाभ देने का आदेश दिया है।
दरअसल BPSC (बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन) द्वारा नियुक्त कई शिक्षकों के प्रमोशन में अनियमितता बरती गयी थी।
इसके बाद सहायक शिक्षण कमलेश कुमार पाठक, गिरिजानंदन विश्वकर्मा, राजेश कुमार यादव समेत अन्य ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अम्बुज नाथ की अदालत में प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार चौबे ने बहस की।
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