छपरा,एजेंसियां: बिहार में सारण की एक अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में आरोपी को 15 साल की सजा सुनायी है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सारण की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम-सह-मादक पदार्थ अधिनियम के विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार प्रथम ने सोनपुर थाना कांड संख्या 86/2021 तथा एनडीपीएस संख्या 27/2021 के आरोपी वैशाली जिले के राघोपुर थाना अंतर्गत चांदपुरा निवासी अनिल राय के पुत्र राजा कुमार को मादक पदार्थ अधिनियम की धारा 8/20(B)(।।)C के तहत 15 साल सश्रम कैद एवं एक लाख रूपये का जुर्माना किया।
जुर्माने की राशि भुगतान नहीं करने पर दोषी को और 2 साल अतिरिक्त सजा भुगतनी की निर्देश दिया गया।
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