Liquor scam case:
रांची। झारखंड शराब घोटाला केस में प्रमुख आरोपी गजेंद्र सिंह को कोर्ट ने बेल दे दी है। रांची के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की विशेष अदालत ने 14 जुलाई को लगभग दो महीने जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत दी। कोर्ट ने बेल देते हुए कहा कि जांच की केस डायरी में गजेंद्र सिंह के खिलाफ अभी तक कोई ठोस और सीधा सबूत नहीं मिला है, जिससे उनकी भूमिका शराब घोटाला में साबित हो सके। इसलिए फिलहाल उन्हें जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है।
कड़ी शर्तों के साथ मिली जमानत
हालांकि, बेल देने के दौरान कोर्ट ने गजेंद्र सिंह को कड़ी शर्तों के साथ जमानत दी है। कोर्ट ने उनसे दो निजी मुचलकों के रूप में कुल 40 हजार रुपये जमा करने को कहा है। इसके अलावा, उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना होगा, अपनी पूछताछ में भाग लेना होगा, अपने आवास और मोबाइल नंबर में कोई बदलाव नहीं करना होगा, और बिना कोर्ट की अनुमति के देश से बाहर नहीं जाना होगा।
गजेंद्र सिंह को 20 मई को एसीबी ने किया गिरफ्तार
गजेंद्र सिंह को 20 मई को एसीबी ने गिरफ्तार किया था। उस समय से उनकी जांच चल रही है। इस मामले में अन्य कई अधिकारियों और कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनमें आईएएस विनय कुमार चौबे, संयुक्त आयुक्त उत्पाद, जेएसबीसीएल के वित्त महाप्रबंधक, और शराब कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया शामिल हैं। एसीबी के विशेष लोक अभियोजक ने कोर्ट में गजेंद्र सिंह की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि उनके कारण सरकार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल उनकी जमानत मंजूर कर दी। जांच अभी जारी है और आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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